गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हिट एंड रन केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बैंसला ने दावा किया था कि उसने जानबूझकर बाइकर को टक्कर नहीं मारी थी. हालांकि पीड़िता शिवानी चौहान ने अपने पास मौजूद मजबूत सबूतों का खुलासा किया है.
शिवानी का कहना है कि उनके पास मौजूद सबूत आरोपी के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं. पीड़िता के मुताबिक, इस पूरे मामले को साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर सामने आए दो वीडियो ही सबसे अहम सबूत हैं.
बता दें कि आरोपी कल्याण बैंसला एक जिम का मालिक और प्रॉपर्टी डीलर हैं. उसे गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा से दबोचा है.
शिवानी चौहान के पास कई सबूत
पीड़िता शिवानी चौहान के पास सबूत के तौर पर पहला एक्शन कैमरा वीडियो है जो उसकी अपनी अप्रिलिया आरएस 457 बाइक पर लगे एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड हुआ वीडियो है. इसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी की मारुति सुजुकी सियाज कार अचानक पहली लेन से तीसरी लेन में आकर बाइक को टक्कर मारती है. इसके बाद पीड़िता सड़क पर दूर तक घिसटती चली जाती है.
दूसरा सबूत एक वायरल वीडियो है जिसे इंस्टाग्राम यूजर ‘youknowabhishek’ ने रिकॉर्ड किया है. इसमें दिख रहा है कि कार सवार कल्याण बैंसला पहले शिवानी को रुकने का इशारा करता है. जब शिवानी रुकने के बजाय आगे निकलती हैं, तो आरोपी तेज रफ्तार में पीछे से आकर जानबूझकर बाइक को साइड से टक्कर मारता है.
पीड़िता का कहना है कि इन दोनों वीडियो से साफ होता है कि ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर हमला किया गया था.
भद्दे कमेंट्स, पीछा करना और अश्लील इशारे
पीड़िता ने पुलिस और अदालत के सामने दर्ज कराए गए अपने बयान में बताया कि आरोपी के खिलाफ उसके मौखिक सबूत भी बेहद मजबूत हैं. आरोपी ने टक्कर मारने से पहले उसका काफी दूर तक पीछा किया. पीड़िता के लंबे बालों और चोटी को देखकर आरोपी को साफ पता था कि बाइक एक महिला चला रही है.
शिवानी ने आरोप लगाए कि बैंसला ने कार के काले शीशों के पीछे से उसपर भद्दे कमेंट्स किए, गंदे इशारे किए और गाड़ी रोकने का दबाव भी बनाया.
हेलमेट और राइडिंग गियर पर लगे घसीटने के निशान
घटना के दौरान पहने गए प्रोटेक्टिव राइडिंग गियर और क्षतिग्रस्त बाइक भी पुलिस जांच में अहम सबूत बन चुके हैं. पीड़िता ने कहा कि राइडिंग गियर की वजह से उनकी जान बच सकी, वरना सड़क पर जिस तरह वो घिसटी थीं, उनकी जान जा सकती थी.
यह भी पढ़ें: गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, ‘Attempt to murder’ का मामला दर्ज
वहीं, गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर सिबाश कबिराज और डीसीपी ईस्ट संदीप कुमार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम वीडियो और सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), धारा 78 (पीछा करना) और धारा 79 (महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाना) जोड़ी गई हैं.
—- समाप्त —-

